थर्ड पार्टी वाहन बिमा और थर्ड पार्टी वाहन क्लेम्स

थर्ड पार्टी बीमा वाहनो के लिए। 

थर्ड पार्टी वाहन बिमा क्या है ?

थर्ड पार्टी वाहन बिमा का मतलब है वाहन से किसी भी प्रकार दुर्घटना होने पर तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी ) के नुक्सान का भरपाई करता है , यह बिमा तीसरे पक्ष से सम्बंधित होता है स्वयं (वाहन के मालिक या चालक ) के अलावा किसी की भी दुर्घटना होती है तो उसकी भरपाई insurance कंपनी करती है | थर्ड पार्टी वाहन बिमा में भी चालक या वाहन मालिक के लिए भी कवर होता है जिसमे एक PA Cover लेना होता है जिसमे 15 Lac तक क्लेम मिलता है | और चालक के लिए भी बिमा ले सकते है | 

भारत में सार्वजनिक जगहों में थर्ड पार्टी insurance के बिना गाडी चले चला रहे हो तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है.  थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) लेना  कानूनी रूप से अनिवार्य है | 

 क्या कवर होता ?

अन्य व्यक्ति(थर्ड पार्टी) की मौत या शारीरिक क्षति :अगर किसी दुर्घटना कोई नुक्सान होता है जैसे किसी की मौत हो जाती है या कुछ शारीरिक छति होती है तो उसका भरपाई ,साथ में हॉस्पिटल बिल और आजीविका के नुक्सान की भी भरपाई करती है इन्शुरन्स कंपनी  (तीसरे पक्ष की ) | 

 अन्य व्यक्ति(Third Party ) की सं​पत्ति, घर, दीवार, या सामान को हुआ नुकसान : एक्सीडेंट के दौरान तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति की नुक्सान होता है तो उसकी भरपाई भी कंपनी करती है | 

क्लेम कैसे करे ?

दुर्घटना से चोट लगने या मौत होने की स्थिति में थर्ड पार्टी कवर की सीमा नहीं बताई गई है। कोर्ट इस बात का फैसला करती है कि मुआवजे के तौर पर कितनी राशि मिलनी चाहिए और उसका भुगतान इंश्‍योरेंस कंपनी करती है। दुर्भाग्यवश अगर आपके वाहन से किसी को नुकसान पहुंचता है तो ऐसे हालत में आपको क्या करना होगा।तीसरे पक्ष के दावे के मामले में पार्टी तय करने के लिए एक विशेष अदालत, मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) स्थापित किया गया है जो क्‍लेम से जुड़े निर्णय करता है। इसमें वकील से भी सहायत लिया जा सकता है , पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होता है। 

बिमा करने में पैसे कितने लगते है या दाम कितना है ?

थर्ड पार्टी बिमा का दाम सभी कंपनी में समान रहता है , बिमा का दाम वाहन के क्यूबिक कैपेसिटी (CC ) पर निर्धारित रहती है सभी कंपनी में समान दाम रहता है। 

बिमा के साथ और कौन से डॉक्यूमेंट्स रखना जरुरी है ?

बिमा के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(RC) , पोलुशन सर्टिफिकेट (PUC) , ड्राइविंग लाइसेंस और फास्टैग ,इत्यादि 

कमर्सिअल व्हीकल्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट और परममिट इत्यादि दस्तवेज रखने होते है।

 बिमा कहा से खरीदें ?

बिमा खरीदने के लिए किसी भी रल insurance कंपनी के ऑफिस में जा सकते है , बिमा कंपनी के वेबसाइट से भी ख़रीदे सकते है। 
और सबसे आसान तरीका किसी नजदीकी एजेंट से ख़रीदे , अगणित के पास इन्शुरन्स बनवाने से वो आपको साड़ी चीजे समझा देंगे सभी इन्शुरन्स सेवाओं के बारे में और आपको कोण सा इन्शुरन्स चाहिए वो भी आपको बताएँगे साथ में क्लेम में भी मदद करेंगे , बिमा का दाम सभी जगह सामान होता है एजेंट के पास जितना पैसा लगता है , उतना ही ऑफिस में भी लगता है और कंपनी के साईट से लेने पर भी मिलता है , लेकिन सही जानकार और बिसवासी एजेंट से ही insurance ले नही तोआजकल बाज़ार मेंअनेक फ्रॉड इन्शुरन्स बनाते है वो सही  बनाते नहीं है जिससे बाद में आपको परेशानी हो सकती है।
इन्शुरन्स बनवाने के लिए संपर्क करे :8340383527(Whatsapp)
 
*ये सिर्फ जानकारी के लिए है इस लेख का स्तेमाल किसी क्लेम या  कार्यो में  नहीं किया जा सकता अधिक जानकारी के लिए इन्सुरेंस कंपनी के  लिए बिमा कंपनी के साइट पर जाए या IRDA के साइट पर जाए।
 


Post a Comment

0 Comments